कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, खारिज हुई याचिका

कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, खारिज हुई याचिका

देश कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, खारिज हुई याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में दी गई 10 साल की सजा को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया है

Written byDheeraj Sharma

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में दी गई 10 साल की सजा को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया है

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Dheeraj Sharma 19 Jan 2026 15:02 IST

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New UpdateKuldeep Sengar

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में दी गई 10 साल की सजा को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया है. इस फैसले के साथ ही सेंगर को जेल में ही रहना होगा और उन्हें फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी.

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क्या है मामला?

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद उनकी हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. बाद में जांच में यह सामने आया कि पीड़िता के पिता के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट हुई थी. इस मामले में कुलदीप सेंगर पर साजिश रचने और प्रभाव का इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे.

निचली अदालत ने सुनवाई के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में सजा निलंबन की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए उसे खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामला अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है, जिसमें कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों से जुड़े सवाल उठते हैं. ऐसे में सजा को सस्पेंड करना उचित नहीं है. अदालत के इस फैसले को पीड़िता और उसके परिवार के लिए बड़ी न्यायिक राहत माना जा रहा है.

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