गाजियाबाद में नहीं जमा हो सकेंगे 5 से ज्यादा लोग! जानें क्यों लगाई गई BNS की धारा 163, कब तक रहेगी सख्ती?
Hindi India HindiBns Section 163 Implemented In Ghaziabad Due To Festival Security To Control Crowd गाजियाबाद में नहीं जमा हो सकेंगे 5 से ज्यादा लोग! जानें क्यों लगाई गई BNS की धारा 163, कब तक रहेगी सख्ती?
गाजियाबाद में अब 5 से ज्यादा लोग लड़क पर एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे. स्थानीय प्रशासन ने BNS की धारा 163 के तहत यह सख्ती लागू की है. चलिए आपको बताते हैं ये कदम क्यों उठाया गया है.
Published: January 15, 2026 10:25 PM IST
By Tanuja Joshi
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Ghaziabad BNS Section 163: गाजियाबाद जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़ा फैसला लिया है. प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 को लागू कर दिया है, जो 16 फरवरी तक प्रभावी रहेगा. यह कदम खासतौर से गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती और महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.
धारा 163 के अनुसार जिले में चार या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार की सभा, धरना, जुलूस या रैली क्यों न हो. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम किसी भी नागरिक के रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित करने के लिए नहीं है, बल्कि असामाजिक तत्वों या दंगे-फसाद फैलाने वाले लोगों के प्रभाव को रोकने के लिए एक एहतियाती कदम है.
भीड़ को काबू करने के लिए लिया फैसला
अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के समय अक्सर भीड़ बढ़ जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. ऐसे में चार या उससे अधिक लोगों के समूह पर रोक लगाना, भीड़ पर नियंत्रण करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में मददगार साबित होगा. सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस पूरे जिले में निगरानी बनाए रखेंगे और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई करेंगे.
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी सार्वजनिक जगह पर अनावश्यक रूप से इकट्ठा न हों. अधिकारियों ने यह भी कहा कि सभी त्योहारों और आयोजनों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया है. इस दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां विशेष गश्त और सतर्कता बरतेंगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि नागरिकों के लिए भी सुरक्षा की भावना मजबूत करेगा. प्रशासन की कोशिश है कि सभी उत्सव और धार्मिक आयोजन शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हों.
इन लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई
एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने यह फैसला गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और महाशिवरात्रि सहित विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. जाति या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला कोई भी काम पूरी तरह से मना होगा. बिना इजाजत के हथियार, विस्फोटक सामग्री, पत्थर, ईंट, बोतलें और ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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Tanuja Joshi
हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें
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