दिल्ली सरकार हर महीने दे रही 6000 रुपये, सिर्फ इस कैटेगरी के लोग ही कर सकते हैं अप्लाई, जान लें सारी डिटेल
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दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग इसी महीने जनवरी से आवेदन के लिए पोर्टल को लॉन्च करेगा. इस योजना के तहत पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज (PwBD) जैसे दिव्यांगों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. ये मदद सिर्फ उन्हें मिलेगी, जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है.
Published: January 13, 2026 7:12 PM IST
By Anjali Karmakar
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इस योजना के तहत आर्थिक मदद सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगी. इसके लिए दिव्यांगजन की पूरी मेडिकल जांच होगी.
भारत में करीब 2.68 करोड़ लोग दिव्यांगता के साथ जिंदगी जी रहे हैं. अक्सर समाज में शारीरिक तौर पर अक्षम या दिव्यांगजनों को इग्नोर किया जाता है. उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के बजाय सहानुभूति की नजरों से देखा जाता है. दिव्यांगजन सिर्फ हमदर्दी के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे समाज के पूर्ण सदस्य हैं. उन्हें भी समान अवसर, कानूनी अधिकार और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है.
दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कई कानून, योजनाएं और रियायतें तय की हैं. जानकारी के अभाव में दिव्यांगजन इसका फायदा उठा नहीं पाते. इन्हीं योजनाओं में दिल्ली सरकार की पेंशन योजना भी शामिल है.
नए साल दिव्यांग पेंशन योजना का हुआ ऐलान
दिल्ली सरकार नए साल की शुरुआत के साथ ही दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से हर महीने 6000 रुपये दिए जाएंगे. दिव्यांग पेंशन के तौर पर वर्तमान समय में दिल्ली में 2500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, लेकिन गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्तियों को अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी.दिव्यांग पेंशन योजना का नोटिफिकेशन 25 सितंबर, 2025 को जारी किया गया था.
इस योजना का मकसद
इस योजना का नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी किया गया था. इस योजना का लक्ष्य उन दिव्यांगजनों की मदद करना है, जिन्हें नियमित तौर पर देखभाल करने वाले, इलाज या थेरेपी पर पैसा खर्च करना पड़ता है. इन पैसों से वे काउंसलिंग, इलाज, फिजियोथेरेपी या कोई अन्य थेरेपी करा सकते हैं. यही नहीं अन्य जरूरी सेवाओं में भी इन पैसों का इस्तेमाल हो सकता है.
योजना का लाभ उठाने के लिए क्या है शर्त?
आवेदक का कम से कम 5 साल से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए. वह गंभीर दिव्यांगता की कैटेगरी में आता हो. उसके परिवार की एनुअल इनकम 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. उसके पास दिल्ली डोमिसाइल और आधार कार्ड होना जरूरी है.
मेडिकल जांच का करना होगा सामना
इस योजना के तहत आर्थिक मदद सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगी. इसके लिए दिव्यांगजन की पूरी मेडिकल जांच होगी. स्कोरिंग सिस्टम होगा. इन्हीं के आधार पर तय होगा कि किसे कितनी मदद की जरूरत है. इसके लिए डॉक्टरों की टीम गठित की जाएगी.
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जरूरी दस्तावेज
SDM की ओर से जारी किया गया कार्ड. रेजिडेंशियल प्रूफ. आधार कार्ड. दिल्ली डोमिसाइल सर्टिफिकेट. पासपोर्ट साइज फोटो डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट.
कैसे करें अप्लाई?
जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर एप्लिकेशन फॉर्म लें. अच्छे से फॉर्म को भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट लगाकर फॉर्म को जमा करें. आप दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.
पैसा दिव्यांग के खाते में ही आएगा
इस योजना के तहत पहले कहा जा रहा था कि पैसा दिव्यांगजन की मदद करने वालों को मिलेगा. हालांकि, पैसा दिव्यांगजन के खाते में ही आएगा. इस योजना का लाभ 60 फीसदी से 100 फीसदी दिव्यांगता वालों को ही मिलेगा.
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Anjali Karmakar
अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें
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