दरिंदगी की सीमा पार! 7 दिन में 500 आवारा कुत्तों को जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला, वजह जान खौल उठेगा आपका भी खून
Hindi India HindiTelangana 500 Stray Dogs Were Killed By Poisoning In 7 Days Reason Will Make Your Blood Boil दरिंदगी की सीमा पार! 7 दिन में 500 आवारा कुत्तों को जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला, वजह जान खौल उठेगा आपका भी खून
तेलंगाना में 'कुत्ता मुक्त गांव' के चुनावी वादे को निभाने के लिए 500 कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया. पुलिस ने 7 सरपंचों सहित 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.
Published: January 14, 2026 5:38 PM IST
By Satyam Kumar
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इमेज में आरोपित शख्स के साथ आवारा डॉग्स
तेलंगाना के हनमकोंडा और कामारेड्डी जिलों से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां नए साल के शुरुआती दो हफ्तों में ही लगभग 500 आवारा कुत्तों को जानलेवा इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया गया. इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना के पीछे जो वजह सामने आई है, वह और भी चौंकाने वाली है.
चुनावी वादा बना मौत का वारंट
पुलिस की शुरूआती जांच में खुलासा हुआ है कि हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान कई उम्मीदवारों ने मतदाताओं से ‘कुत्ता मुक्त गांव’ बनाने का विवादित वादा किया था. आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से परेशान ग्रामीणों को खुश करने के लिए नेताओं ने इस क्रूर और अवैध तरीके को एक चुनावी समाधान के रूप में इस्तेमाल किया.
कैमरे में कैद हुई हैवानियत
इसी मामले से जुड़ा जगतिआल जिले के धरमपुरी नगरपालिका से एक खौफनाक वीडियो वायरल हुआ है. इस फुटेज में एक व्यक्ति कुत्ते को जहरीला इंजेक्शन लगाता दिख रहा है. इंजेक्शन लगने के मात्र एक मिनट के भीतर कुत्ता बीच सड़क पर तड़पकर मर जाता है, पास ही दो अन्य कुत्तों की लाशें भी पड़ी दिखाई दे रही हैं, जो इस योजनाबद्ध हत्या का सबूत हैं.
पुलिस का बड़ा एक्शन
तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनमें हनमकोंडा और कामारेड्डी के 7 नवनिर्वाचित सरपंच (गांव प्रमुख) भी शामिल हैं. सायम्पेटा इलाके में पुलिस ने जमीन खोदकर 110 कुत्तों के शव बाहर निकाले हैं, जिनका फॉरेंसिक लैब में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. इस मामले में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन सरपंचों और ग्राम पंचायत सचिवों ने बाकायदा प्रोफेशनल डॉग कैचर्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम पर रखा था. इन बेजुबानों को अज्ञात जहरीले पदार्थ और सुइयों के जरिए मारा गया और फिर सुनसान इलाकों में फेंक दिया गया. पुलिस अब उस जहरीले रसायन के स्रोत का पता लगा रही है जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ.
सभी 15 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 (जानवरों की हत्या या जहर देना) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि ‘कानून की अज्ञानता’ कोई बहाना नहीं है और स्थानीय निकाय केंद्र सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते.
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
इस घटना के बीच, एक अलग मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में बढ़ते डॉग-बाइट के मामलों पर संस्थानिक विफलता को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कुत्तों को मारना किसी भी समस्या का कानूनी हल नहीं है. अदलात ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि डॉग-बाइट की चोटों के लिए भारी मुआवजा देना पड़ सकता है, लेकिन समाधान केवल नसबंदी और टीकाकरण ही है.
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तेलंगाना सरकार का सख्त निर्देश
इस नरसंहार के बाद तेलंगाना सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को मेमो जारी कर 2023 के ABC नियमों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. अब किसी भी आवारा कुत्ते को मारने या विस्थापित करने के बजाय केवल नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है.
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Satyam Kumar
सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें
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