टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार दे रही 70% तक की बंपर छूट, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा

टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार दे रही 70% तक की बंपर छूट, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा

Hindi India HindiCentre Change Toll Tax Rules Nhai Offering Bumper Discounts On National Highways Of Up To 70 Know Who Will Benefit टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार दे रही 70% तक की बंपर छूट, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा

Toll Tax New Rules: केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे के टोल नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए हाईवे चौड़ीकरण के दौरान टोल टैक्स में 70% तक की भारी छूट देने का निर्णय लिया है. नए नियमों के तहत दो-लेन से चार-लेन बनने वाले हाईवे पर यात्रियों को नियत टोल टैक्स 30% टोल देना होगा.

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Published: January 25, 2026 10:56 PM IST email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com Facebook india.com twitter india.com telegram india.com Follow Us india.com Follow Us NHAI Toll tax new rules नए नियमों के अनुसार, हाईवे पर टोल प्लाजा में गाड़ी चालकों को बड़ी छूट मिलेगी

Toll Tax New Rules: देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 (National Highways Fee Rules, 2008) में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए टोल टैक्स की दरों में भारी कटौती की अधिसूचना जारी की है. इस नियम के अनुसार, हाईवे के निर्माण और अपग्रेडेशन के दौरान यात्रियों से पूरा टोल वसूलना गैर-कानूनी होगा.

निर्माण के दौरान केवल 30% टोल का भुगतान

अक्सर देखा जाता है कि हाईवे को चौड़ा करने के काम के दौरान सड़क खराब रहती है और यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता है, फिर भी उन्हें पूरा टोल देना पड़ता था. एनएचएआई (NHAI) के नए नियम के मुताबिक, अब उन सभी नेशनल हाईवे पर जहां दो-लेन को चार-लेन में बदला जा रहा है, वहां निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक टोल टैक्स में 70 फीसदी की छूट मिलेगी. यानी यात्रियों को तय दर का सिर्फ 30% हिस्सा ही चुकाना होगा.

चार-लेन से छह-लेन होने पर भी राहत

सरकार ने केवल छोटे हाईवे ही नहीं, बल्कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी राहत दी है. नए संशोधित नियम के अनुसार;

दो से चार-लेन अपग्रेडेशन

: 70% की छूट (सिर्फ 30% टैक्स देना होगा) चार से छह या आठ-लेन अपग्रेडेशन: 25% की छूट (75% टैक्स देना होगा) लागत वसूली के बाद: हाईवे निर्माण की लागत पूरी होने पर केवल 40% टैक्स लेने का नियम पहले की तरह प्रभावी रहेगा.

10 लाख करोड़ का निवेश

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश के लगभग 25 से 30 हजार किलोमीटर लंबे दो-लेन वाले राजमार्गों को चार-लेन में बदलने की तैयारी चल रही है. इस विशाल परियोजना के लिए सरकार 10 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इस बदलाव का बड़ा उद्देश्य माल ढुलाई की क्षमता को बढ़ाना है. अधिकारियों का मानना है कि चार-लेन कॉरिडोर तैयार होने से कमर्शियल वाहनों की औसत रफ्तार 30-35 किमी प्रतिघंटा से बढ़कर 50 किमी प्रतिघंटा से अधिक हो जाएगी. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आएगी. बताते चलें कि टोल टैक्स के इन नए नियमों से उन लाखों दैनिक यात्रियों को लाभ होगा जो हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते होने वाली असुविधा से परेशान थे. सरकार का यह कदम पारदर्शिता और यात्री सुविधाओं की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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