उमर खालिद, शरजील की जेल के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, असदउद्दीन ओवैसी ने लगाया बड़ा आरोप - aimim chief asaduddin owaisi stated congress responsible for umar khalid, sharjeel imam jail in delhi riots
: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शरजील इमाम के आज जेल में बंद होने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कानूनी आधार तैयार किया था, जिससे बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है।
एक कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि केंद्र में यूपीए की सरकार के दौरान UAPA में किए गए संशोधनों ने आतंकवाद की परिभाषा को व्यापक बना दिया था। उसमें ऐसे प्रावधान बनाए थे, जिनका इस्तेमाल अब अंडरट्रायल कैदियों को सालों तक जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। उस समय पी. चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यूएपीए को लेकर एक तीखी राजनीतिक बहस फिर से शुरू हो गई है।
अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानून का दुरुपयोग
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए, ओवैसी ने तर्क दिया कि कड़े प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल किए बिना 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि इन प्रावधानों का अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है। इसके साथ ही ओवैसी ने याद दिलाया कि जब कानून में संशोधन किया गया था, तब उन्होंने लोकसभा में इस पर आपत्ति जताई थी। ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस नेताओं को इसी तरह की जेल क्यों नहीं हुई।
एक दशक पहले संशोधनों का किया था विरोध
ओवैसी ने संसद में एक दशक से भी पहले बोलते हुए इन संशोधनों के प्रति अपने पहले के विरोध को याद किया। उन समय उन्होंने कहा था कि कानून के कुछ अस्पष्ट हैं और भविष्य में इनका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून के दुरुपयोग के बारे में उनकी चेतावनियां अब सच साबित हुई हैं।
दिल्ली दंगों के मामले में SC का फैसला
ओवैसी की ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को उमर खालिद और शरजील इमाम को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश से जुड़े मामले में जमानत देने से इनकार करने के कुछ दिन की हैं। उस आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत मंजूर कर ली थी।