BHIM ऐप से कैसे निकाल सकेंगे PF का पैसा, क्या होगी लिमिट और कितना लगेगा चार्ज? नोट कर लें डिटेल
Hindi Gallery Hindi Epfo Provident Fund Pf Withdrawal From Bhim Upi App Transaction Limit Charges All Detail 8267892 BHIM ऐप से कैसे निकाल सकेंगे PF का पैसा, क्या होगी लिमिट और कितना लगेगा चार्ज? नोट कर लें डिटेल
PF withdrawal from BHIM UPI: हाल में EPFO ने PF विड्रॉल के नियमों में काफी ढील भी दी है. बदलाव के तहत पार्शियल विड्रॉल के 13 तरह के प्रावधानों को खत्म कर बस 3 कैटेगरी बना दी गई है. ये कैटगरी हैं- 1-बीमारी/शिक्षा/शादी, 2. आवासीय जरूरतें. 3. इमरजेंसी.
Last updated on - January 14, 2026 4:31 PM IST
By Anjali Karmakar
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अब एक क्लिक में निकालिए PF का पैसा
सैलरीड क्लास के लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड यानी PF बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. ये पैसा वैसे तो रिटायरमेंट लाइफ के लिए होता है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को इमरजेंसी के वक्त PF का पैसा निकालने की परमिशन देती है. अभी ऑनलाइन मोड से PF का पैसा निकालने में 7 से 10 दिन लगते हैं. ऑफलाइन मोड पर पैसे के लिए एक महीने तक का इंतजार करना पड़ता है. इससे सब्सक्राइबर्स को काफी परेशानी होती है. इसलिए अब EPFO बहुत जल्द आपको UPI ऐप के जरिए PF विड्रॉल की सुविधा देने जा रहा है.आइए जानते हैं किस UPI ऐप से आप PF का पैसा निकाल सकेंगे? किन वजहों से PF विड्रॉल किया जा सकता है? ये सिस्टम कब से शुरू होगा? फंड से पैसे निकालने की लिमिट क्या होगी? इसका पूरा प्रोसेस क्या है और कितना चार्ज लगेगा?
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PF में कितना होता है एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन?
किसी भी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी का एक PF अकाउंट होता है. जिसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी का मिनिमम 12% जमा होता है. इतना ही हिस्सा कंपनी जमा करती है. इस अकाउंट को EPFO मैनेज करती है. जब कोई कर्मचारी EPF यानी एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड का सदस्य बनता है, तो वह EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम का भी सदस्य बन जाता है. EPF में एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन का 8.33% EPS में डिपॉजिट होता है. अगर आप पेंशन की सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मिनिमम 10 साल तक EPS में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है.
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EPFO ने PF विड्रॉल के नियमों में दी ढील
मुश्किल समय में जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है और कहीं से इंतजाम नहीं हो पाता, तो EPFO एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (PF)से पैसे निकालने की सुविधा भी देती है.हाल में EPFO ने PF विड्रॉल के नियमों में काफी ढील भी दी है. बदलाव के तहत पार्शियल विड्रॉल के 13 तरह के प्रावधानों को खत्म कर बस 3 कैटेगरी बना दी गई है. ये कैटगरी हैं- 1-बीमारी/शिक्षा/शादी, 2. आवासीय जरूरतें. 3. इमरजेंसी. इन 3 कैटेगरी में विड्रॉल अमाउंट की लिमिट 100% कर दी गई है. यानी अब EPFO सब्सक्राइबर अपने प्रॉविडेंट फंड में एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के हिस्से का 100% पार्शियल विड्रॉल कर सकेंगे.
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किस UPI ऐप से होगा ट्रांजैक्शन?
डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में कई पेमेंट्स ऐप हैं. Paytm, PhonePe, Google Pay, Amazon Pay और BHIM UPI. PF विड्रॉल की सुविधा आपको BHIM ऐप पर मिलेगी. फिलहाल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर इसका टेक्निकल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है. अभी सिस्टम की टेस्टिंग पर काम चल रहा है.नया सिस्टम 3 से 4 महीने के अंदर यानी ज्यादा से ज्यादा मई तक शुरू हो जाएगा.
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कितनी लिमिट होगी?
आप अपने PF अकाउंट से एक तय लिमिट तक ही पैसे निकाल सकेंगे.BHIM UPI से आप कितनी बार PF के पैसे निकालस सकते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के UPI नियमों को ध्यान में रखकर तय होगा. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, BHIM UPI से टोटल अमाउंट का 25% तक निकालने की परमिशन मिल सकती है.
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क्या बाकी UPI ऐप्स पर नहीं मिलेगी ये सुविधा?
पहले फेज में इसे एक ही UPI ऐप पर लॉन्च किया जा सकता है. किसी भी तरह के स्कैम से बचने के लिए ये फैसला लिया गया. अगर शुरुआती दौर में यह सिस्टम बिना किसी दिक्कत के चलता है. तो आगे चलकर PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे दूसरे बड़े UPI प्लेटफॉर्म्स पर भी इसे शुरू किया जा सकता है.
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कैसे निकलेगा BHIM UPI से PF?
इस नए सिस्टम के तहत PF अकाउंट होल्डर BHIM ऐप से सीधे विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकेंगे. जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी EPFO का सिस्टम काम करना शुरू करेगा. ये बैकएंड में आधार नंबर, बैंक अकाउंट और PF अकाउंट से जुड़ी जानकारी का ऑटोमैटिक वेरिफिकेशन करेगा. अगर सभी डिटेल्स सही पाई जाती हैं, तो क्लेम प्रोसेस तुरंत आगे बढ़ जाएगा. इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के जरिये तुरंत रकम मंजूर कर दी जाएगी. फिर ये रकम सीधे PF होल्डर के UPI-लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी. BHIM UPI ऐप से PF का पैसा निकालने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा. ये सर्विस बिल्कुल फ्री होगी.
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नौकरी छूटने पर कितने महीने बाद निकाल सकेंगे PF का पैसा?
अभी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर नौकरी छूटने के अगले ही दिन प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से 75% तक अमाउंट निकाल सकते हैं. बाकी का 25% अमाउंट बेरोजगारी के 12 महीने बाद ही निकाला जा सकता है. पहले 100% अमाउंट निकालने की अवधि 2 महीने थी.
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घर खरीदने या बनवाने पर कितना निकाल सकते हैं पैसा?
अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या अपने फ्लैट या मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर अपने PF से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं. EPFO की शर्तों के मुताबिक, आप अपनी टोटल डिपॉजिट का 90% तक अमाउंट निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, घर खरीदने या मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 5 बार ही PF से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है.
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मेडिकल इमरजेंसी पर कितना कर सकेंगे ट्रांजैक्शन?
अगर आपकी या परिवार में किसी को मेडिकल इमरजेंसी है. इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. ये ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर किया जा सकता है. EPFO के नियमों के तहत आप 7 साल तक नौकरी करने के बाद अपनी हिस्सेदारी का 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं. इस सुविधा का इस्तेमाल मैक्सिमम 3 बार किया जा सकता है.