Chinese Manjhe Snatches Youth's Happiness: Neck Cut, Shoulder-lib Broken - Madhya Pradesh News

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मध्यप्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे से होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले के गुरैया बायपास का है, जहां सोमवार शाम बाइक से जा रहे एक युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से बुरी तरह कट गई। हादसे के बाद युवक बाइक से गिर पड़ा, जिससे उसके कंधे की हड्डी और एक पसली भी टूट गई। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

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घायल युवक की पहचान राहुल बट्टी (24), पिता रामदयाल बट्टी, के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, राहुल अपने पिता को लेने जा रहा था। जैसे ही वह गुरैया बायपास पर पहुंचा, सड़क पर फैला चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में लिपट गया। तेज धारदार मांझे से उसकी गर्दन कट गई और संतुलन बिगड़ने से वह बाइक से नीचे गिर पड़ा। विज्ञापन विज्ञापन

ऑपरेशन कर लगाए गए 14 टांके

अस्पताल के डॉक्टर मनन गोगिया ने बताया कि राहुल की गर्दन में गहरी चोट आई है और अंदर खून जम गया था। देर रात उसका ऑपरेशन किया गया, जिसमें 14 टांके लगाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक चोट गंभीर है और इलाज लंबा चल सकता है। फिलहाल राहुल की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे लगातार निगरानी में रखा गया है।

पहले भी हो चुके हैं कई हादसे

छिंदवाड़ा जिले में इससे पहले भी चाइनीज मांझे से कई गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले चंदन गांव में काम से लौट रहे एक व्यक्ति का गला मांझे में फंस गया था, जिससे उसे 43 टांके आए थे। वहीं कुछ दिन पहले घर के सामने खेल रहे 9 साल के बच्चे का कान कट गया था, जिसे जोड़ने के लिए 5 टांके लगाने पड़े थे। इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि चाइनीज मांझा सिर्फ पतंग उड़ाने का साधन नहीं, बल्कि एक जानलेवा हथियार बन चुका है।
 

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प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल

लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। शहरवासियों का कहना है कि बाजारों में खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है, जबकि प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आती है। लोगों ने मांग की है कि इस जानलेवा मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

चाइनीज मांझे से हो रही मौतों और हादसों को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि चाइनीज मांझे से किसी की मौत होती है, तो संबंधित आरोपी पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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