Draft Voter List Up:ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है नाम, तो जुड़वाने के लिए चाहिए ये जरूरी दस्तावेज - Voter List Registration: Documents Required To Add Your Name In Electoral Roll Process
{"_id":"696e2290c822b315e500908b","slug":"voter-list-registration-documents-required-to-add-your-name-in-electoral-roll-process-2026-01-19","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Draft Voter List UP: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है नाम, तो जुड़वाने के लिए चाहिए ये जरूरी दस्तावेज","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}} Draft Voter List UP: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है नाम, तो जुड़वाने के लिए चाहिए ये जरूरी दस्तावेज यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Mon, 19 Jan 2026 06:18 PM IST सार
Voter List Me Naam Kaise Jode: वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? आज इस खबर के माध्यम से हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं।
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Documents For Voter ID: देशभर में चुनावों से पहले मतदाता रिकॉर्ड को दुरुस्त और भरोसेमंद बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी डाटाबेस पूरी तरह से अपडेट रहे और आगे किसी भी चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह का विवाद या भ्रम की स्थिति पैदा न हो। इस प्रक्रिया को चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2026 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी कर दिया गया है। इसके जारी होने के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने की जानकारी सामने निकलकर आई है। इसी को देखते हुए राज्य में SIR से जुड़ा एक नया नियम लागू किया गया है। इसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं।
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चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए जन्मतिथि की सही जानकारी का होना बेहद जरूरी होगी। व्यक्ति की जन्म तिथि के आधार पर ही इस बारे में तय किया जाएगा कि उसका नाम जोड़ने के लिए किस तरह का दस्तावेज मान्य होंगे।
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वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
वे लोग जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उन्हें अपना दस्तावेज दिखाना होगा। इनमें मार्कशीट, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र सहित कुल 13 प्रकार के प्रमाण शामिल हैं। वहीं जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर, 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने दस्तावेज के साथ अपने पिता का दस्तावेज भी देना होगा। इसके अलावा 2 दिसंबर, 2004 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन्हें अपने दस्तावेजों के साथ माता और पिता दोनों के दस्तावेजों को जमा करना होगा।
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कैसे चेक करें उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम?
इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ पर विजिट करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको Search Your Name In E Roll के विकल्प का चुनाव करना है।
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इसके बाद आप अपना EPIC नंबर और राज्य का नाम दर्ज करके ड्राफ्ट लिस्ट में अपने नाम को चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा दूसरे नंबर के टैब में विवरण द्वारा खोजें के विकल्प पर क्लिक करके भी इस बारे में चेक कर सकते हैं।
यहां आपको अपना नाम, उम्र, जिला और अन्य मांगी गई जरूरी जानकारी को दर्ज करके वोटर लिस्ट में अपने नाम को चेक करना होगा।
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