Eci:'चुनावी कामों के लिए नागरिकता जांचने का हमें अधिकार', एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील - Election Commission Tells Supreme Court On Sir Issue We Have The Right Verify Citizenship Electoral Purposes

Eci:'चुनावी कामों के लिए नागरिकता जांचने का हमें अधिकार', एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील - Election Commission Tells Supreme Court On Sir Issue We Have The Right Verify Citizenship Electoral Purposes

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि मतदाता सूची और चुनाव संचालन संबंधित मामलों में आयोग मूल प्राधिकारी है और इन उद्देश्यों के लिए उसे लोगों की नागरिकता जांचने का अधिकार है। यही नहीं, किसी व्यक्ति ने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो इस बारे में आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। आयोग ने यह तर्क इस वजह से सामने रखा क्योंकि देश के कई राज्यों में चल रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाले लोगों ने कहा था कि संविधान में आयोग को लोगों की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

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