क्या होगा अगर बिना इजाजत किया कमल हासन के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल? जान लीजिए मद्रास हाईकोर्ट का फैसला - Madras High Court Temporarily Restrains Using Actor Kamal Haasan Name Photographs For Commercial Use
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अभिनेता कमल हासन के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल उनकी अनमुति के बिना नहीं किया जा सकेगा। खासतौर से कमर्शियल मकसद के लिए ऐसा करने वालों को सावधान रहना होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट ने आज सोमवार को एक्टर कमल हासन के नाम और तस्वीरों के कमर्शियल इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है।
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कमल हासन ने दायर किया था केस, जानिए क्यों?
एक्टर कमल हासन ने कोर्ट में एक सिविल केस दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि चेन्नई की एक फर्म 'नीये विदई' बिना उनकी इजाजत के उनकी फोटो, नाम, टाइटल 'उलगनायगन' और उनके मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करके टी-शर्ट और शर्ट बेच रही है। यह मामला जब जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति के सामने आया, तो एक्टर की तरफ से सीनियर वकील सतीश पारसरन और एडवोकेट विजयन सुब्रमण्यम ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दलील दी। उन्होंने किसी भी संस्था को एक्टर की सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, टाइटल या डायलॉग का इस्तेमाल करने से रोकने की गुजारिश की।
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