नाबालिगों के प्यार का मामला: 'रोमियो-जूलियट'क्लॉज क्या है? जिसे POCSO Act के तहत लाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट - minors love matters what is the romeo juliet clause the supreme court wants to introduce the pocso act
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) में "रोमियो-जूलियट क्लॉज़" जोड़ने पर विचार करने का आग्रह किया है, ताकि किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को आपराधिक कार्रवाई से बचाया जा सके।
कानून की वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार, जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की बेंच ने पीओसीएसओ अधिनियम के तहत दायर जमानत याचिका के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी कुछ निर्देशों को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।
रोमियो-जूलियट क्लॉज क्या है?
रोमियो-जूलियट क्लॉज का उद्देश्य नाबालिगों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों की रक्षा करना है, चाहे उनकी उम्र लगभग एक जैसी हो या लगभग समान हो, ताकि उन्हें सख्त बाल संरक्षण कानूनों के तहत अपराधी न माना जाए। इस कानून का नाम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से लिया गया है, जो दो प्रतिद्वंद्वी परिवारों के युवा इतालवी प्रेमियों की कहानी है। यह कानून सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था क्योंकि यह चिंता थी कि आपसी सहमति से बने संबंधों में किशोरों को वैधानिक बलात्कार के लिए अनुचित रूप से अपराधी ठहराया जा रहा था।
रोमियो-जूलियट क्लॉज से किसे छूट दी गई है?
यदि दो किशोर आपस में संबंध में हैं और उनके बीच में उम्र का फासला एक निश्चित सीमा के भीतर आता है, जो आमतौर पर 2 से 5 वर्ष के बीच होता है, तो कानून के तहत उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार, कम से कम 16 वर्ष की आयु के किशोर और अधिकतम 3 वर्ष के आयु अंतर वाले किशोर के बीच संबंध होने पर आपराधिक आरोप नहीं लगेंगे।
सुप्रीम कोर्ट बोला- किशोरों की भलाई के लिए कदम
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन कानूनों का इस्तेमाल केवल बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि किशोरों के बीच वास्तविक सहमति से बने संबंधों के मामलों में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार अक्सर इन संबंधों का विरोध करते हैं और कई मामलों में किशोरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं।![]()
लड़कियों के लिए सहमति की कानूनी उम्र 16 साल
भारत में 70 वर्षों से अधिक समय से, लड़कियों के लिए सहमति की कानूनी उम्र 16 वर्ष रही है। 2012 में, जब सरकार ने POCSO अधिनियम पारित किया, तो उसने सभी के लिए सहमति की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी। 18 वर्ष की नई उम्र संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC, 1990) के अनुरूप है, जो 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानता है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के अनुसार, सहमति की परवाह किए बिना, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ कोई भी यौन गतिविधि "वैधानिक बलात्कार" मानी जाती है।
बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामले
एनजीओ एनफोल्ड इंडिया के अनुसार, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पीओसीएसओ के सभी मामलों में से लगभग 24.3 प्रतिशत किशोरियों के थे जो आपसी सहमति से बने रोमांटिक संबंधों में शामिल थे, और इनमें से 80.2 प्रतिशत मामले लड़कियों के माता-पिता द्वारा उनके साथ रहने का विरोध करते हुए दर्ज किए गए थे।