rajasthan panchayat election timeline march booth voter limit राजस्थान में पंचायत चुनाव की टाइमलाइन तय, मार्च में चुनाव संभव; जानिए एक बूथ कितने वोट, Jaipur Hindi News

rajasthan panchayat election timeline march booth voter limit राजस्थान में पंचायत चुनाव की टाइमलाइन तय, मार्च में चुनाव संभव; जानिए एक बूथ कितने  वोट, Jaipur Hindi News

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने संकेत दिए हैं कि मार्च 2026 में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है और सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को भेजी गई गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराना अनिवार्य है। इसी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वोटर लिस्ट के अद्यतन का काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को मतदान केंद्रों (पोलिंग बूथ) के गठन और वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर भी स्पष्ट गाइडलाइन दी गई है।

1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले भी बनेंगे मतदाता

राज्य निर्वाचन आयोग ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी पंचायत चुनाव में मतदान के पात्र होंगे। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वोटर लिस्ट के अपग्रेडेशन कार्यक्रम के दौरान दावे और आपत्तियों की अवधि में ऐसे युवाओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं। इससे बड़ी संख्या में नए मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का रास्ता खुलेगा।

तीन स्तर पर तैयार होगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट

पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तीन स्तरों पर तैयार की जाएगी। सबसे पहले ग्राम पंचायत की वार्डवार वोटर लिस्ट बनेगी। इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी अलग-अलग वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा स्तर पर तैयार वोटर लिस्ट के डेटाबेस को स्टेट लेवल एजेंसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेकर उसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अनुसार विभाजित कर अपडेट करेगा।

विधानसभा वार वोटर लिस्ट का डेटा लेने और उसे पंचायत चुनाव के अनुरूप तैयार करने को लेकर 2 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की ट्रेनिंग भी निर्धारित की है। इस ट्रेनिंग में तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।

एक बूथ पर 1100 से अधिक वोटर नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में वार्डों के गठन के दौरान चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। आयोग के अनुसार एक पोलिंग बूथ पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। चूंकि पंचायत के एक वार्ड में औसतन 300 से 400 मतदाता होते हैं, ऐसे में एक बूथ पर एक से अधिक वार्ड के मतदाता मतदान करेंगे।

24 जनवरी तक होगा वोटर लिस्ट का भौतिक सत्यापन

वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद उसका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए प्रगणक (कर्मचारी) नियुक्त कर दिए गए हैं। सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड परिसीमन के अनुरूप हो। यह प्रक्रिया 24 जनवरी तक पूरी करनी होगी।

भौतिक सत्यापन के दौरान यदि यह सामने आता है कि किसी मतदाता का नाम गलत वार्ड में दर्ज है या संबंधित वार्ड की सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसी त्रुटियों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को नए मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने और मौके पर ही आवेदन लेने को भी कहा गया है।

ट्रांसजेंडर मतदाताओं को थर्ड जेंडर का विकल्प

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में लिंग पहचान को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। किन्नर (ट्रांसजेंडर) और सेक्स चेंज करवा चुके मतदाता यदि स्वयं को स्त्री या पुरुष के रूप में दर्ज नहीं कराना चाहते हैं, तो वे अपना लिंग ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में दर्ज करा सकते हैं। यह विकल्प उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा।

14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव

प्रदेश में 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव एक साथ नहीं होंगे। जिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल अभी शेष है, उनके चुनाव बाद में कराए जाएंगे।

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