उत्तराखंड में RTI के तहत ऐतिहासिक फैसला, अब निचली अदालतों के जजों से जुड़े करप्शन और एक्शन की देनी होगी जानकारी
उत्तराखंड उत्तराखंड में RTI के तहत ऐतिहासिक फैसला, अब निचली अदालतों के जजों से जुड़े करप्शन और एक्शन की देनी होगी जानकारी
उत्तराखंड सूचना आयोग ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए निचली अदालतों के जजों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की संख्या और कार्रवाई की जानकारी RTI के तहत देने को कहा, जिससे न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी.
Written byDeepak Kumar
उत्तराखंड सूचना आयोग ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए निचली अदालतों के जजों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की संख्या और कार्रवाई की जानकारी RTI के तहत देने को कहा, जिससे न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी.
Deepak Kumar 13 Jan 2026 13:25 IST
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उत्तराखंड में सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. उत्तराखंड सूचना आयोग ने आदेश दिया है कि अधीनस्थ (निचली) न्यायपालिका के न्यायाधीशों और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाए. यह देश में पहली बार होगा, जब इस तरह की जानकारी RTI के तहत उपलब्ध कराई जाएगी. बता दें कि यह फैसला उत्तराखंड सूचना आयोग की मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में दिया गया. आयोग ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद शिकायतों से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. हालांकि, किसी भी न्यायाधीश या अधिकारी का नाम या व्यक्तिगत पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी.
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