सरकार ने कसा शिकंजा, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर जुड़ने वाले यूजर्स के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य - Selfie, Penny Drop Mandated As Kyc For Crypto Customers In India
क्रिप्टो मार्केट में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने सख्त नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए नए धनशोधन रोधी और अपने ग्राहक को जाने दिशानिर्देशों के तहत लाइवनेस डिटेक्शन के साथ सेल्फी लेना, जियो टैगिंग रिकॉर्ड करना और पेनी ड्रॉप तरीके से बैंक खाते का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है।
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इस महीने आठ तारीख को जारी इन ताजा दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंजों को आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब इन्हें सिर्फ दस्तावेजों के अपलोड से आगे बढ़कर गहन जांच का सामना करना पड़ेगा।
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एफआईयू ने 8 जनवरी को अपडेट दिशा-निर्देशों को जारी किया है। इसमें टंबलर, मिक्सर और गुमनामी बढ़ाने वाले टोकन से जुड़े लेनदेन को सुविधा नहीं दी जाएगी। ये दिशानिर्देश वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी) से संबंधित सेवाएं देने वाली रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (एएमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) दिशानिर्देश का हिस्सा हैं। इन दिशानिर्देशों को मार्च, 2023 में पहली बार प्रकाशित होने के लगभग तीन साल बाद अपडेट किया गया है।
‘डीपफेक’ के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रुकेगी
इसके तहत उपयोगकर्ताओं को अब एक ‘सजीव सेल्फी’ लेनी होगी। इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जो यह पुष्टि करेगा कि व्यक्ति खुद वहां मौजूद है। इसमें पलक झपकाने या सिर हिलाने को कहा जाएगा। यह कदम फोटो या ‘डीपफेक’ के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।