सुप्रीम कोर्ट में इस तारीख को होगी सुनवाई, जानें क्या है 'जन नायकन' सर्टिफिकेट का पूरा मामला? - Supreme Court Will Hear Plea For Vijay Starrer Jana Nayagan Censor Row On January 15

सुप्रीम कोर्ट में इस तारीख को होगी सुनवाई, जानें क्या है 'जन नायकन' सर्टिफिकेट का पूरा मामला? - Supreme Court Will Hear Plea For Vijay Starrer Jana Nayagan Censor Row On January 15

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थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। बताया जाता है कि यह फिल्म विजय की आखिरी फिल्म है। इसके बाद विजय राजनीति पर ध्यान देंगे। एच विनोद के निर्देशन में बनी यह फिल्म पहले 09 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी लेकिन सही वक्त पर सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और पढ़ें loader Trending Videos यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

सुप्रीम कोर्ट में कब होगी सुनवाई?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 'जन नायकन' से जुड़ी याचिका पर 15 जनवरी 2026 को सुनवाई होगी। यह मामला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से क्लीयरेंस न मिलने के बारे में है। याचिका प्रोडक्शन हाउस केवीएन प्रोडक्शन की तरफ से दाखिल की गई है। विज्ञापन विज्ञापन

Supreme Court will hear plea for Vijay starrer Jana Nayagan censor row on January 15

थलापति विजय - फोटो : सोशल मीडिया फिल्म को नहीं मिला सर्टिफिकेट
आपको बता दें कि फिल्म को दिसंबर 2025 में सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था। सीबीएफसी कुछ कट्स के बाद यू/ए 16+ सर्टिफिकेट देने पर सहमत हो गया था। मेकर्स ने बदलावों को मान लिया और 24 दिसंबर को नया वर्जन सबमिट किया। 5 जनवरी को प्रोड्यूसर्स को बताया गया कि एक शिकायत के बाद सीबीएफसी ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया है। शिकायत में कहा गया कि फिल्म ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

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क्या है पूरा मामला?

9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सीबीएफसी को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया। उसी दिन, सीबीएफसी ने अपील की। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि सीबीएफसी को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

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